झारखंड में नगर निकाय चुनाव का प्रचार शनिवार शाम समाप्त हो जाएगा। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, शहर की गलियों में बज रहे लाउडस्पीकर और चुनावी शोर आज शाम 5 बजे से थम जाएंगे। हालांकि, प्रत्याशी और उनके समर्थक अब भी घर-घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर सकेंगे। झारखंड के 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को मतदान होना है, जिसके लिए पिछले 15 दिनों से लगातार चुनावी अभियान चल रहा था। प्रत्याशियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाए। इसमें चुनावी सभाएं, नुक्कड़ नाटक, बाइक रैलियां और पैदल मार्च जैसे प्रचार के तरीके शामिल थे। रविवार को मतदानकर्मियों को भेजा जाएगा बूथों पर मतदान से एक दिन पहले, 22 फरवरी रविवार को सभी जिलों में बने डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को मतपेटियों और अन्य आवश्यक चुनाव सामग्री के साथ उनके गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा। कुछ स्थानों पर मतदान कर्मियों को शनिवार को ही डिस्पैच करने की भी खबर है। मतदान 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से शुरू होगा। चुनाव को देखते हुए शनिवार शाम 5 बजे से 24 फरवरी सुबह 7 बजे तक निकाय चुनाव क्षेत्रों में ‘ड्राई डे’ घोषित किया गया है। इस अवधि में शराब की बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी खुदरा शराब दुकानें, बार, रेस्टोरेंट, खुदरा कैंटीन, तथा झारखंड राज्य बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डिपो और गोदाम बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य के किसी भी होटल, क्लब या अन्य लाइसेंस प्राप्त परिसर से भी शराब की बिक्री या उपलब्धता पूरी तरह निषिद्ध रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय चुनावी प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और मतदाताओं को शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध संबंधित प्रविधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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